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    November 25, 2025

    आरोपी पीड़िता को जबरन उठाकर ले गया था मेडिकल और बयान से आरोप साबित

    अलवर के पोक्सो कोर्ट नंबर-3 ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी बेगराज को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 27 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। फैसला पोक्सो कोर्ट की जज हिमांकिनी गोड ने सुनाया।

    नाबालिग को जबरन उठाकर ले गया था आरोपी

    सरकारी वकील सुनील कुमार के अनुसार मामला खैरथल थाने क्षेत्र का है। 14 मई 2024 को पीड़िता के चाचा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि भतीजी घर के पास खुले में शौच के लिए गई थी और वापस नहीं लौटी। परिजनों द्वारा फोन करने पर उसका मोबाइल भी बंद मिला।
    जांच के दौरान करीब पांच महीने बाद आरोपी बेगराज को गिरफ्तार किया गया। पीड़िता ने बयान में कहा कि आरोपी उसे जबरन अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया।

    19 गवाहों और 17 दस्तावेज़ों से साबित हुआ अपराध

    पुलिस ने मामले में चार्जशीट पेश की और कोर्ट में 17 दस्तावेज़ व 19 गवाह पेश किए गए। मेडिकल रिपोर्ट, पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।

    पीड़िता को आर्थिक सहायता की अनुशंसा

    कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कैद और 27 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाते हुए पीड़िता को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलाने की अनुशंसा भी की है। अदालत ने कहा कि नाबालिग के मानसिक और शारीरिक पुनर्वास के लिए आर्थिक सहयोग बेहद आवश्यक है।

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