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    September 11, 2025

    नाबालिग से रेप का दोषी: 20 साल की सज़ा, घर से किया था किडनैप

    जस्थान के अलवर में पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के न्यायाधीश जगेन्द्र अग्रवाल ने एक नाबालिग लड़की से रेप के मामले में दो दोषियों को 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले में दोनों पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है।

    क्या था पूरा मामला?
    यह घटना 19 दिसंबर 2023 की है। पीड़िता अपनी मौसी के घर प्रतापगढ़ में रहती थी। दोषी नाबालिग आरोपी और उसके सहयोगी विक्रम ने मिलकर पीड़िता को अगवा करने की योजना बनाई। दोनों जबरन उसके घर में घुस गए, पीड़िता की मौसी से मारपीट की, और उसे बाइक पर बैठाकर बांदीकुई ले गए।

    वहाँ एक कमरे में, नाबालिग आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, जबकि विक्रम ने इस अपराध में उसकी मदद की। पीड़िता के मौसा ने 20 दिसंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जाँच शुरू हुई।

    कोर्ट में पुख्ता सबूतों से मिली सज़ा
    इस मामले में, अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 26 गवाहों के बयान और 40 दस्तावेजी सबूत पेश किए। इन मजबूत सबूतों के आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें यह कड़ा दंड दिया।

    सजा का विवरण:

    • नाबालिग आरोपी और विक्रम को 20-20 साल की कठोर कारावास।
    • नाबालिग आरोपी पर ₹47,000 का जुर्माना।
    • विक्रम पर ₹30,000 का जुर्माना।

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