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    September 16, 2025

    सूचना आयोग की सख्ती: बीड़ा तहसीलदार पर RTI सूचना withheld करने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना

    राजस्थान सूचना आयोग ने भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीड़ा) के तत्कालीन तहसीलदार शैतान सिंह यादव पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई हरियाणा के चरखी दादरी निवासी प्रमोद कुमार गुप्ता द्वारा दायर परिवाद के आधार पर की गई, जिसमें तहसीलदार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने और आयोग के आदेशों की अवहेलना करने का मामला सामने आया।

    प्रमोद कुमार गुप्ता ने 10 दिसंबर 2024 को सूचना के लिए आवेदन किया था। इस मामले में आयोग ने द्वितीय अपील पर 1 मई को आदेश जारी किया था, लेकिन तहसीलदार ने आदेश की अवहेलना करते हुए न तो सूचना दी, न सुनवाई में उपस्थित हुए, और न ही आयोग के नोटिसों का जवाब दिया। आयोग ने 10 जून, 2 जुलाई, 22 अगस्त और 25 जुलाई को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा, पर तहसीलदार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

    सूचना आयुक्त सुरेश चंद गुप्ता ने निर्णय में कहा कि तहसीलदार का यह रवैया सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। इसलिए उन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिसे उनके वेतन से काटकर 30 दिनों के भीतर राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराने का आदेश दिया गया है। आदेश की प्रति परिवादी, प्रत्यर्थी, लेखा शाखा और जिला कलेक्टर, खैरथल-तिजारा को भी भेजी गई है।

    यह मामला तब शुरू हुआ जब प्रमोद कुमार गुप्ता ने हरियाणा के चरखी दादरी स्थित कृष सिटी सोसाइटी 2 में फ्लैट खरीदा था। सोसाइटी की सुविधाओं और बिल्डर के खिलाफ शिकायतों को लेकर उन्होंने 26 जून 2023 को बीड़ा तहसीलदार को प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन तहसीलदार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर उन्होंने RTI लगाई, लेकिन जानकारी न मिलने पर मामला राजस्थान सूचना आयोग तक पहुंच गया।

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