शेयर बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को स्टॉक ब्रोकर्स के लिए दंड ढांचे को सरल बनाकर व्यवसाय और अनुपालन को सुगम बनाया। नए ढांचे के तहत एक्सचेंजों द्वारा ब्रोकर्स पर लगाए जाने वाले दंडों की संख्या 235 से घटाकर 90 कर दी गई है।
सेबी ने कहा कि नई व्यवस्था में प्रक्रियागत या तकनीकी त्रुटियों को ‘वित्तीय असुविधा’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ताकि ब्रोकर्स की प्रतिष्ठा पर अनावश्यक प्रभाव न पड़े। कई दंडों को सलाह या चेतावनी में बदल दिया गया है, पहली बार हुई गलती पर दंड की राशि घटाई गई है और अधिकतम सीमा तय की गई है।
नए ढांचे का उद्देश्य एक जैसी टिप्पणियों पर असंगति दूर करना और एक ही उल्लंघन पर कई एक्सचेंजों द्वारा दोहराए गए दंड से बचाना है। अब केवल लीड एक्सचेंज ही समान उल्लंघनों पर दंड लगाएगा।
सेबी ने यह भी कहा कि 'पेनल्टी' शब्द से जुड़ी नकारात्मक छवि के कारण प्रक्रिया को अधिक संतुलित बनाया गया है। इसके लिए एक्सचेंजों और ब्रोकर्स के प्रतिनिधियों की वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों को शामिल किया गया।
इसके अलावा, समूहिक प्रतिवेदन मंच नामक तकनीक-आधारित साझा रिपोर्टिंग सिस्टम शुरू किया गया है। इसके तहत ब्रोकर्स को अब एक ही एक्सचेंज पर रिपोर्ट जमा करनी होगी, अलग-अलग एक्सचेंजों पर नहीं। इस प्रणाली का पहला चरण 1 अगस्त से लागू किया गया, जबकि दूसरा चरण 15 अक्तूबर से लागू होगा।
सेबी का कहना है कि यह कदम ब्रोकर्स के लिए अनुपालन को सरल और व्यवसाय करने में सहजता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार है।
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