लोकसभा ने शुक्रवार को ‘स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025’ पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य पान मसाला जैसी अवगुण (सिन) वस्तुओं पर अतिरिक्त उपकर लगाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना है।
नए विधेयक के तहत केंद्र सरकार पान मसाला सहित ऐसे उत्पादों के निर्माण पर नया सेस लगा सकेगी और भविष्य में जरूरत पड़ने पर अन्य उत्पादों को भी इसके दायरे में शामिल किया जा सकेगा।
वित्त मंत्री ने क्या कहा?
विधेयक पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय है, जबकि रक्षा केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, और मौजूदा समय की जरूरतों को देखते हुए रक्षा के लिए संसाधन जुटाना बेहद आवश्यक है।
कुछ सदस्यों ने पूछा कि रक्षा बजट के लिए पान मसाला पर उपकर क्यों लगाया जाए, जिस पर वित्त मंत्री ने कहा— “मेरी जिम्मेदारी राजस्व जुटाना है। कौन चाहेगा कि पान मसाला सस्ता हो?”
क्षतिपूर्ति उपकर खत्म, नया ढांचा लागू
जीएसटी लागू होने (1 जुलाई 2017) के बाद राज्यों को हो रहे राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति उपकर लगाया गया था, जिसकी अवधि बाद में मार्च 2026 तक बढ़ाई गई ताकि कोविड अवधि में लिए गए कर्ज की भरपाई हो सके।
यह कर्ज दिसंबर 2025 तक चुकने की उम्मीद है, जिसके बाद क्षतिपूर्ति उपकर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।
इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक, 2025 और स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 लाए हैं, ताकि पान मसाला और तंबाकू जैसे अवगुण उत्पादों पर टैक्स का कुल भार पहले जैसा ही बना रहे और राजस्व में कमी न आए।
कौन-से उत्पाद होंगे प्रभावित?
- क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त होने के बाद तंबाकू उत्पादों पर 40% जीएसटी + उत्पाद शुल्क लागू होगा।
- पान मसाला पर 40% जीएसटी + स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर लगेगा।
वर्तमान व्यवस्था में इन पर 28% जीएसटी के साथ अलग-अलग दरों पर क्षतिपूर्ति सेस लगता है, जिसे अब नए कर ढांचे से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
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