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    November 20, 2025

    महिला सुरक्षा पर बड़ा सवाल: मानसिक रूप से कमजोर महिला से रेप के दोषी गार्ड को उम्रकैद

    अलवर के पोक्सो विशेष न्यायालय ने नवंबर 2024 में मंदबुद्धि महिला से दुष्कर्म करने वाले सुरक्षा गार्ड को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज हिमांकनी गौड़ ने फैसले में टिप्पणी की कि ‘रक्षक ही भक्षक बन गया।’ उन्होंने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा में नरमी देना उचित नहीं है।

    विशिष्ठ लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि मामला विजय मंदिर थाना क्षेत्र का है। पश्चिम बंगाल निवासी 50 वर्षीय आरोपी संतोष उर्फ सुरेश मुंडा ने एक संस्थान में रहने वाली मानसिक रूप से कमजोर महिला से दुष्कर्म किया। घटना के दौरान संस्थान के अन्य कर्मचारियों ने आरोपी को देख लिया था। कोर्ट में साक्ष्य पेश करने पर आरोपी दोषी पाया गया।

    अदालत ने बताया कि आरोपी पहले एक एक्सीडेंट में घायल हो गया था और उसका इलाज इसी संस्थान में हुआ था। ठीक होने के बाद उसे यहां गार्ड की नौकरी दी गई थी। संस्थान में बेसहारा महिला-पुरुष रहते हैं और गार्ड की जिम्मेदारी उनकी सुरक्षा की होती है। इसके बावजूद आरोपी ने महिला से दुष्कर्म किया, जिसे गंभीर अपराध मानते हुए कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया।

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