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    June 02, 2026

    डकैती के 8 साल बाद मिला इंसाफ: दो दोषी करार, पांच आरोपियों की तलाश जारी

    वकील के घर डकैती मामले में 8 साल बाद फैसला, दो आरोपियों को 10-10 साल की सजा

    अलवर शहर के मनुमार्ग स्थित आयकर अधिवक्ता घनश्याम दास गुप्ता के घर वर्ष 2018 में हुई डकैती के मामले में करीब आठ साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया है। एडीजे कोर्ट संख्या-3 ने मामले के दो मुख्य आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

    सरकारी वकील अजीत यादव ने बताया कि 13 दिसंबर 2018 की शाम करीब 7:40 बजे चार बदमाश घनश्याम दास गुप्ता के घर में घुस गए। दो आरोपियों के पास हथियार थे। बदमाशों ने दंपती के साथ मारपीट की और विरोध करने पर अधिवक्ता के सिर पर हथियार से वार कर घायल कर दिया।

    आरोपियों ने दंपती के हाथ बांधकर और मुंह पर टेप लगाकर नकदी व आभूषणों की जानकारी ली। इसके बाद महिला के पहने हुए सोने के जेवर उतरवा लिए और घर से सोने-चांदी के आभूषण, चांदी के सिक्के, बर्तन, घड़ियां, करीब 3 लाख रुपए नकद, लैपटॉप, बैंक पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड समेत लाखों रुपए का सामान लूट लिया।

    वारदात के बाद बदमाश दंपती को स्टोर रूम में बंद कर फरार हो गए। कुछ समय बाद दंपती ने खुद को मुक्त कर पड़ोसियों और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।

    सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे कोर्ट संख्या-3 ने आरोपी विक्की उर्फ विकास और रवि को डकैती सहित अन्य धाराओं में दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में शामिल अन्य पांच आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है।

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