जीएसटी की दरों को लेकर काफी समय से चल रहा था कि जीएसटी के स्लैब में बदलाव किए जा सकते हैं। वहीं, जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में वित्त मंत्रालय ने गहन मंथन के बाद जीएसटी के स्लैब में बदलाव का फैसला लिया गया। इसके बाद सरकार द्वारा नई जीएसटी दरों को बता दिया गया है। इसमें जानकारी दी गई है कि किन स्लैब में बदलाव किया गया है।
ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि इस जीएसटी स्लैब के बदलाव से आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है यानी कौन सी वे चीजें हैं जो सस्ती होंगी। जान लें कि 12 फीसदी और 28 फीसदी वाले कर ढांचों को खत्म कर दिया गया है, वहीं 5, 18 के पिछले स्लैब्स को बरकरार रखा गया है। जबकि, 40 फीसदी का एक नया टैक्स ढांचा बनाया गया है। तो चलिए जानते हैं कौन सी चीजें आपके लिए सस्ती होने जा रही हैं और कौन सी महंगी...
इन चीजों पर घटाया गया जीएसटी
रोजमर्रा के सामान:-
- साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट - पहले 18% जीएसटी लगता था, पर अब 5% लगेगा
- घी, मक्खन - पहले 12% जीएसटी लगता था, पर अब 5%
- नूडल्स और नमकीन - पहले 12% जीएसटी लगता था, पर अब 5%
- बर्तन - पहले 12% जीएसटी लगता था, पर अब 5%
- बच्चों की बोतलें, नैपकिन और डायपर - पहले 12% जीएसटी लगता था, पर अब 5%
- सिलाई मशीन - पहले 12% जीएसटी लगता था, पर अब 5%
कृषि से जुडे सामान:-
- ट्रैक्टर टायर पहले 18% जीएसटी लगता था, पर अब 5% लगेगा
- ट्रैक्टर पहले 12% जीएसटी लगता था, पर अब 5% लगेगा
- सिंचाई की मशीन पहले 12% जीएसटी लगता था, पर अब 5%
- कृषि मशीनरी पहले 12% जीएसटी लगता था, पर अब 5%
हेल्थ सेक्टर से जुड़े सामान:-
- हेल्थ इंश्योरेंस पहले 18% जीएसटी लगता था, पर अब 0% लगेगा
- थर्मामीटर पहले 18% जीएसटी लगता था, पर अब 5%
- ऑक्सीजन पहले 12% जीएसटी लगता था, पर अब 5%
- डायग्नॉस्टिक किट पहल 12% जीएसटी लगता था, पर अब 5%
ऑटो-मोबाइल सेक्टर:-
- छोटी कारें पहले 28% जीएसटी लगता था, पर अब 18% लगेगा
- मोटरसाइकिलों पर पहले 28% जीएसटी लगता था, पर अब 18%
शिक्षा क्षेत्र का भी जान लीजिए:-
- मैप, चार्ट, ग्लोब पहल 12% जीएसटी लगता था, पर अब 0% लगेगा
- पेंसिल, क्रेयॉन पहले 12% जीएसटी लगता था, पर अब 0%
- एक्सरसाइज बुक पहले 5% जीएसटी लगता था, पर अब 0%
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का भी जान लें:-
- एयर कंडीशनर पहले 28% जीएसटी लगता था, पर अब 18% लगेगा
- टीवी (32 इंच से बड़ा) पहले 28% जीएसटी लगता था, पर अब 18%
- वॉशिंग मशीन पहले 28% जीएसटी लगता था, पर अब 18%
इन चीजों पर लगेगा 40 फीसदी जीएसटी:- - 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिल
- पान मसाला, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी आदि
- चीनी या मीठा पदार्थ मिलाए हुए वातित जल
- सुगंधित पेय पदार्थ और कैफीनयुक्त पेय पदार्थ
- पेट्रोल के लिए 1200 सीसी और डीजल के लिए 1500 सीसी से बड़ी सभी कारें
- निजी उपयोग के लिए विमान, हेलीकॉप्टर, मनोरंजन या खेल के लिए नौकाएं और अन्य जहाज
कब से लागू होंगी नई दरें? - जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में वित्त मंत्रालय ने गहन मंथन के बाद जीएसटी के स्लैब में बदलाव का फैसला लिया। वहीं, ये नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।
