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    May 23, 2026

    फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में आजम खान और बेटे की मुश्किलें बढ़ीं

    सपा नेता Azam Khan और उनके बेटे Abdullah Azam Khan की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। रामपुर की MP/MLA कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड मामले में दोनों की सजा 3-3 साल बढ़ा दी है। अब दोनों को कुल 10-10 साल की जेल काटनी होगी। कोर्ट ने दोनों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

    इससे पहले 17 नवंबर 2025 को कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई थी और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। तभी से दोनों रामपुर जेल में बंद हैं।

    यूपी सरकार की ओर से 5 मई 2026 को एडीजीसी सीमा राणा ने कोर्ट में सजा बढ़ाने की अपील दायर की थी। सरकार का तर्क था कि मामला सिर्फ दस्तावेजी गड़बड़ी का नहीं, बल्कि सरकारी पहचान पत्र के दुरुपयोग और फर्जीवाड़े से जुड़ा गंभीर अपराध है। इसलिए आरोपियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए।

    गौरतलब है कि एक सप्ताह पहले ही रामपुर MP/MLA कोर्ट ने आजम खान को ‘कलेक्टर-फलेक्टर तनखैया’ टिप्पणी मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी।

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