
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन मसीह ने गलता देवी पीठ प्रबंधन का राजस्थान हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है जिसमें राजस्थान सरकार को गलता देवी पीठ प्रबंधन की देखभाल जारी रखने की अनुमति दी गई गलता पीठ के पूर्व महंत अवधेशाचार्य ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी, उन्होंने 2 अगस्त को हाई कोर्ट की खंडपीठ के अंतरिम आदेश को चुनौती दी थी राजस्थान हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश ने 22 जुलाई को राज्य सरकार को मंदिर के प्रशासन का नियंत्रण लेने की दी थी अनुमति
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